कुलपति को तत्काल पद से हटाएं
तीर्थ चेतना न्यूज
नैनीताल। हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति डा. सुनील जोशी को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि विजिलेंस जांच का सामना कर रहे कुलपति डा. सुनील जोशी की नियुक्ति के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट मंे सुनवाई हुई। सुनवाई में ये तथ्य सामने आया कि कुलपति पद के लिए प्रोफेसर पद पर 10 साल का अनुभव की शर्त को डा. जोशी पूरा नहीं करते थे।
इस पर कोर्ट ने उन्हें तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। डा. जोशी का कार्यकाल अब एक-दो माह का ही रह गया था।