उत्तराखण्ड मा एक हप्ता होर बढी, 31 अगस्त तकन जारी राल कोविड कर्फ्यू राज्य आणा बाबत या छ नै गाईडलाईन
देहरादून। सरकार न उत्तराखण्ड मा कोविड कर्फ्यू एक हप्ता तकन पैल शर्तौं दगडी जने तनी बढै द्यायी। प्रदेशों बिटी राज्य सीमा मा आणा खातिर कोरोना वैक्सीन 15 दिन पैल क डोज प्रमाण पत्र अनिवार्य कर ग्यायी। सोमवार कुण मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु न यी आदेश करीन। कोरोना कर्फ्यू की या गाईड लाईन 31 अगस्त सुबेर आठ बजे तकन जारी करे ग्यायी। राज्य मा कोरोना संक्रमण दर मा काफी कमी ऐ ग्यायी, लेकिन सरकार न अजों भी शर्तौं तै यथावत रखी छन। हालांकि मौजूदा गाईड लाईन सख्ती से पालन भी हूंद नि दिखणा मा आणा।
मुख्य सचिव संधू न जारी आदेश मा ब्वाल कि भैर राज्यौं से आण व्हाळ लोग जौन अजों तकन वैक्सीन द्वी डोज नी लगैन उन 72 घंटा पैल की आरटीपीसीआर या एंटीजन जॉच नेगेटिव दिखाण पर ही प्रवेश की इजाजत मिलली।
व्यापारिक प्रतिष्ठान पैल जणी सुबेर आठ बजे बिटी रात 09 बजे तकन खुलल जबकि होटल अर रेस्टोरेंट रात 10 बजे तकन 50 फीसदी क्षमता दगड़ी खुलल। सरकार न ब्यौ बरत्यूं मा अजों भी अधिकतम 50 मेहमान शामिल हूण की बाध्यता बरकरार रखी। यूं तै भी शामिल हूण की अनुमति दीये जाली, जब उंक समणी 72 घंटा पैल की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट व्हाव। सब्बी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन सांस्कृतिक समारोह मा बड़ी संख्या मा भीड़ पर प्रतिबंध लगयूं। लेकिन यूं गतिविधियूं कुणी भी पैल बिटी अनुमोदन लियूं त फिर इन गतिविधियूं क संचालन अनुमति व्हेली।