बना कानून, 16 साल तक बच्चे नहीं कर सकेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल
ऑस्ट्रेलियाई संसद ने अच्छी पहल की है। संसद ने 16 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को पास कर दिया है।
दुनिया भर में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमान के दुष्प्रभाव किसी से छिपे नहीं हैं। बचपन की उछलकूद और शारीरिक गतिविधियां पूरी तरह से सिमट गई हैं। बच्चे स्मॉर्ट फोन और लैपटॉप के माध्यम से सोशल मीडिया में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं।
बच्चों के जीवन में सोशल मीडिया से आया इस बदलाव से दुनिया चिंतित है। अभिभावक परेशान हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी पहल की है। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 16 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को पास कर दिया है।
इस विधेयक के तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आस्ट्रेलियाई सीनेट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने वाला विधेयक बृहस्पतिवार का पारित कर दिया।
दुनिया में यह इस तरह का पहला कानून होगा। इस कानून में व्यवस्था की गयी है कि सोशल मीडिया मंच यदि 16 साल के कम उम्र के बच्चों के एकाउंट खोलने/रखने पर रोक लगाने में विफल रहते हैं तो उन पर पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगेगा।
सीनेट में यह विधेयक 19 के मुकाबले 34 मतों से पारित हुआ। प्रतिनिधि सभा पहले ही 13 के मुकाबले 102 मतों से इसे मंजूर कर चुकी है। वैसे प्रतिनिधि सभा को सीनेट में विपक्ष द्वारा लाये गये संशोधनों पर मुहर लगाना बाकी है। लेकिन वह महज औपचारिकता है क्योंकि सरकार पहले ही इस बात पर राजी हो चुकी है कि उन्हें पारित कर दिया जायेगा। अब सोशल मीडिया मंचों के पास इस बात के लिए एक साल का वक्त है कि वे इस पाबंदी को कैसे लागू करते हैं।