नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पद पर आरक्षण का खाका तय,आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए
तीर्थ चेतना न्यूज
देहरादून। राज्य के 100 नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पद पर आरक्षण प्रस्तावित कर दिया गया है। इस पर निदेशक शहरी विकास विभाग ने सात दिन के भीतर इस पर आपत्ति और सुझाव मांगें हैं।
राज्य में नगर निकाय चुनाव के मददेनजर शहरी विकास विभाग ने 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में मेयर और पालिकाध्यक्ष/पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण का प्रस्तावित कर दिया है।
11 नगर निगमों में देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, रूद्रपुर और काशीपुर को अनारक्षित, ऋषिकेश को एससी, हरिद्वार को ओबीसी महिला, हल्द्वानी को ओबीसी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
43 नगर पालिकाओं में 13 अनारक्षित, एससी पांच, एससी महिला एक, ओबीसी सात, ओबसी महिला दो, एससी के लिए एक और महिलाओं के लिए नौ आरक्षित रखे गए हैं।
इसी प्रकार 46 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी आरक्षण तय किया गया है। शहरी विकास विभाग ने तय किए गए आरक्षण पर एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां मांगी हैं। इसके अलावा सुझाव भी मांगे गए हैं।
आपत्तियां और सुझाव पर विचार के बाद शहरी विकास विभाग निर्धारित किए गए आरक्षण को संस्तुति के लिए शासन को भेजेगा।