पौड़ी के मुख्य शिक्षाधिकारी का बड़ा एक्शन, स्कूल पर लगाया एक लाख का जुर्माना
पौड़ी। जिला मुख्यालय में संचालित एक बड़ा स्कूल बगैर मान्यता के संचालित हो रहा था। जांच के बाद मुख्य शिक्षाधिकारी ने स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए एक लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया।
जी हां, पौड़ी का सैंट थॉमस स्कूल जांच में बगैर मान्यता के संचालित होना पाया गया। स्कूल के पास आरटीई एक्ट-2009 के तहत कक्षा एक-आठवीं तक की मान्यता नहीं है। जांच में हुए इस खुलासे के बाद मुख्य शिक्षाधिकारी डा. आनंद भारद्वाज ने स्कूल को नोटिस भेज दिया है।
नौटिस में कहा गया है कि बगैर मान्यता के स्कूल में आईसीएसई से संबद्धता हासिल कर दी। ये सीधा-सीधा विभागीय आदेशों और व्यवस्थाओं का उल्लंघन है।आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18/19 के तहत स्कूल पर एक लाख रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
नोटिस प्राप्ति की दिनांक से उक्त राशि 10 हजार रूपये प्रति दिन बढ़ जाएगी। उक्त धनराशि कोषागार में जमाकर प्राप्ति रसीद सीईओ कार्यालय को जमा करने को कहा गया है। नोटिस से साफ-साफ कहा गया है कि आदेश की अहवेलना होने पर प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मुख्य शिक्षाधिकारी डा. आनंद भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की।