नैनीताल। सरकारी/सार्वजनिक जमीनों को धर्मस्थलों की आड़ में कब्जा करने का खेल जल्द समाप्त होगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं।
राज्य गठन के बाद सरकारी/सार्वजनिक भूमि को कब्जाने के नए-नए तरीके सामने आए हैं। सबसे सुरक्षित तरीका धर्मस्थाल के नाम पर सामने आया है। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 23 मार्च तक अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मस्थलों को हटाने के निर्देश दिए।
हालांकि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे चुका हैं। मगर, उत्तराखंड में इसका अनुपालन नहीं हुआ। उल्टे कई अतिक्रमणों पर तो गवर्नमेंट की बॉडी ही प्रोत्साहित करती रही है। बहरहाल, अब देखना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का राज्य सरकार कैसे अनुसरण करती है।