अंकिता मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज की

परिजनों ने सीबीआई जांच का किया था अनुरोध
तीर्थ चेतना न्यूज
नैनीताल। अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। अंकिता के परिवार ने कोर्ट से मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
अंकिता भंडारी की हत्या करने वालों को कड़ी सजा दिलाने और सही-सही जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे आंदोलनकारियों और परिजनों को हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी।
परिजनों का कहना था कि एसआईटी इसमे ठीक से जांच नहीं कर रही है। मामले में लीपापोती हो रही है। इससे जुड़ी तमाम अन्य बातें भी परिजनों ने अपनी याचिका में लिखी थी।
हाईकोर्ट ने बुधवार को मामला पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच की मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले में एसआईटी अच्छा काम कर रही है।