गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर में यूसीसी पर कार्यशाला

एडवोकेट मनोज भट्ट ने विस्तार से बताया प्रावधानों को
तीर्थ चेतना न्यूज
गोपेश्वर। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गोपेश्वर में समान नागरिक संहिता पर आयोजित कार्यशाला में एक्ट के विभिन्न प्रावधानों पर विषय विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी।
म्ंागलवार को गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के बैनर तले यूसीसी पर आयोजित कार्यशाला में एडवोकेट मनोज भट्ट ने बतौर मुख्यवक्ता यह कानून महिलाओं को अधिकार दिलाने में सहायक है। 26 मार्च 2010 के बाद विवाहितों को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाना है।
एडवोकेट भट्ट ने कहा कि यह कानून; विवाह, उत्तराधिकार और विच्छेद में स्पष्टता लाता है। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे जोड़े को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के मामले में माता पिता को सूचित किए जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन में सुविधा और शीघ्रता के लिए तीन नए रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी बनाई गई हैं।
अपने व्यावहारिक अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि विवाह का प्रामाणन अच्छा कदम है। कार्यक्रम के संयोजक डॉ जेएमएस नेगी कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। बताया कि कॉलेज के प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू समान सिविल संहिता के प्रति जागरूकता का प्रसार करना रहा।
कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य एम के नगवाल ने सभी प्राध्यापकों और कर्मचारियों से अपील की, कि वे अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्रता से करें।
ने अधिवक्ता मनोज भट्ट और सभी उपस्थित श्रोताओं का धन्यवाद किया गया और डॉ मनीष कुमार मिश्रा कानून के उद्देश्य और संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी विभाग के प्रभारी डा. दर्शन सिंह नेगी ने किया।